इंदौर में पटाखा दुकान लगाने के लिए 27 अक्टूबर से आवेदन, एक मैदान में 50 से ज्यादा लाइसेंस नहीं
सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

दीपावली पर इंदौर जिले में अस्थाई पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक कारोबारियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होगी। आवेदन 30 अक्टूबर 2026 तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। प्रशासन ने दुकानों के लिए निर्धारित स्थल तय करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के निर्देश दिए हैं। एक मैदान में अधिकतम 50 अस्थाई लाइसेंस ही जारी किए जाएंगे। लाइसेंस 3 से 8 नवंबर तक की अवधि के लिए जारी होंगे और दुकान क्रमांक का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
इन स्थानों पर लगेंगी अस्थाई दुकानें
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा के आदेश के अनुसार, इंदौर में नूतन स्कूल/चिमनबाग मैदान, हार्डिया कम्पाउंड, पालदा नाका, राऊ क्षेत्र में सिलिकॉन सिटी रोड और एबी रोड के आसपास, दशहरा मैदान, आईडीए की भूमि ग्राम नैनोद, मालवा मिल क्षेत्र की अनाज मंडी, एमआर-10 चौराहा और संयोगितागंज स्कूल ग्राउंड सहित विभिन्न स्थान निर्धारित किए गए हैं।
इसके अलावा ग्राम लिम्बोदी, तेजाजी नगर, ग्राम कैलोद करताल, स्कीम-140, कनाड़िया, बंगाली चौराहे के आसपास, विजय नगर और लसूड़िया क्षेत्र सहित अन्य चिह्नित स्थानों पर भी दुकानें लगाई जाएंगी। अंतिम आवंटन संबंधित एसडीएम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेंगे।
आवेदन के साथ जमा करने होंगे जरूरी दस्तावेज
आवेदकों को आवेदन के साथ 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, 600 रुपये का चालान, पिछले वर्ष का मूल लाइसेंस और पासपोर्ट साइज के दो फोटो जमा करने होंगे। आवेदन 27 से 30 अक्टूबर तक अवकाश के दिनों को छोड़कर स्वीकार किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक महू, सांवेर, देपालपुर, खुड़ैल और हातोद सहित अपने संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे।
लाइसेंसधारी को दुकान पर स्वयं कारोबार करना होगा और लाइसेंस पर अपना सत्यापित फोटो लगाना अनिवार्य रहेगा। पिछले वर्ष ब्लैकलिस्ट किए गए लाइसेंसधारियों को इस बार लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।
सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही पर कार्रवाई
संबंधित एसडीएम निर्धारित स्थलों का निरीक्षण कर साफ-सफाई, पानी और सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। दुकानों का नियमित और आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा। आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री में विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा। निर्धारित सीमा से अधिक आतिशबाजी रखने की अनुमति नहीं होगी।
कार्बाइड गन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। किसी दुकान पर इसका विक्रय पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। प्रशासन ने ठेकेदारों द्वारा लाइसेंसधारियों से अनावश्यक रूप से अधिक राशि वसूलने पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
देवउठनी ग्यारस पर भी मिलेगी अनुमति
आदेश के अनुसार, देवउठनी ग्यारस के अवसर पर 20 नवंबर 2026 को एक दिन के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। यह सुविधा पहले से लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को निर्धारित शर्तों के तहत ही मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



