रास्ते में पटाखे, खतरे में सुरक्षा! कलेक्टर ने निरस्त किया कारखाने का लाइसेंस
पिगडंबर में जांच के बाद कार्रवाई, दो दिन में सामग्री हटाने के निर्देश

इंदौर जिले के पिगडंबर में पटाखा सामग्री के भंडारण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी का मामला सामने आने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में आवागमन के रास्ते में बाधा और अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए जाने पर संबंधित पटाखा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। प्रशासन ने परिसर में रखी पटाखा सामग्री को दो दिन के भीतर नियमानुसार हटाने के निर्देश भी दिए हैं।
अग्निशमन वाहन के रास्ते में थी बाधा
जांच प्रतिवेदन के अनुसार, किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पिगडंबर में सर्वे नंबर 350 स्थित लाइसेंसधारी जितेश पिता मोहनलाल बांगेजा के परिसर में पटाखा सामग्री रखी गई थी। मुख्य मार्ग से करीब 250 फीट अंदर स्थित स्थल पर गलीनुमा रास्ते में सामग्री रखे जाने से आवागमन बाधित हो रहा था। इससे जरूरत पड़ने पर अग्निशमन वाहन के आने-जाने में भी परेशानी होने की आशंका थी।
विस्फोटक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
जांच में परिसर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने और विस्फोटक नियम-2008 के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई। मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने विस्फोटक नियम-2008 के नियम 118 के तहत संबंधित लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया।
दो दिन में हटानी होगी पटाखा सामग्री
आदेश के मुताबिक, स्थल पर रखी पटाखा सामग्री को दो दिवस के भीतर नियमानुसार हटाना होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पटाखों के भंडारण और विक्रय में सुरक्षा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य अग्नि दुर्घटना की आशंका को रोकना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।



