इंदौर में न्यू बॉर्न केयर सेंटर की सोनोग्राफी मशीन सील, बिना अनुमति बिक्री का मामला
पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई, संबंधित संचालक और चिकित्सक को नोटिस जारी करने के निर्देश

इंदौर में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में न्यू बॉर्न केयर सेंटर की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सील कर दी गई। डायमंड कॉलोनी में जंजीरवाला चौराहे के पास स्थित यह केंद्र लोटस हेल्थ केयर सेंटर के अंतर्गत संचालित बताया गया है। प्रशासन ने संबंधित संचालक और चिकित्सक को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।
बिना अनुमति मशीन सहित केंद्र बेचने की जानकारी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान जानकारी सामने आई कि केंद्र के पंजीकृत चिकित्सक डॉ. जफर खान ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सहित केंद्र को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था।
इस मामले में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जानकारी कलेक्टर शिवम वर्मा को दी गई। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई।
प्रशासनिक दल ने की कार्रवाई
23 अक्टूबर को डॉ. दिव्यानी अहिरवार, जोनल अधिकारी और पर्यवेक्षण दल की सदस्य श्रीमती दीपमाला बामने ने केंद्र की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सील करने की कार्रवाई की। साथ ही संबंधित संचालक और चिकित्सक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।



