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इंदौर में कार्बाइड गन और संशोधित पटाखों पर प्रतिबंध, 18 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश

उल्लंघन पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

लेखक: कपिल माखीजा, जनशक्ति उजालास्थान: इंदौर, मध्य प्रदेश2 मिनट पढ़ें
इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा।
इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा।
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इंदौर में कार्बाइड गन और अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों के निर्माण से लेकर इस्तेमाल तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आमजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 18 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

पटाखों में बदलाव कर तेज आवाज पैदा करने पर रोक

प्रशासन के अनुसार, कुछ स्थानों पर प्रतिबंधित पटाखों और आतिशबाजी में विस्फोटक पदार्थ भरकर लोहे, स्टील या पीवीसी पाइप की मदद से अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले संशोधित पटाखे तैयार किए जाने और बेचे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे पटाखों से होने वाली तेज आवाज आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। इनके इस्तेमाल से मानव जीवन की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है।

निर्माण से इस्तेमाल तक प्रतिबंध

जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी अवैध संशोधित पटाखों का निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री, वितरण, प्रदर्शन या उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रतिबंध का दायरा इन पटाखों से जुड़ी सभी गतिविधियों पर लागू होगा।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों (एसडीएम), कार्यपालिक दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों को सौंपी गई है। सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रतिबंध 18 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।

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