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बिजली कनेक्शन स्थायी करने के बदले रिश्वत, ₹4 हजार लेते लाइनमैन गिरफ्तार

पहले ही ले चुका था ₹15 हजार, लोकायुक्त इंदौर की टीम ने कार्यालय में पकड़ा

लेखक: कपिल माखीजा, जनशक्ति उजालास्थान: धार, मध्य प्रदेश2 मिनट पढ़ें
बदनावर में रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई ।
बदनावर में रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई ।
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धार जिले के बदनावर में बिजली कनेक्शन स्थायी कराने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में बिजली कंपनी के एक लाइनमैन को लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को कार्रवाई के दौरान आरोपी को ₹4,000 लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी उससे ₹15,000 ले चुका था।

₹20 हजार मांगे, पहले ले चुका था ₹15 हजार

ग्राम बालोदा माझी, तहसील बदनावर निवासी किसान राजेश दास (38) के पिता के नाम पर अस्थायी कृषि बिजली कनेक्शन था। इसे स्थायी कराने के लिए उन्होंने बिजली कंपनी के बदनावर ग्रामीण कार्यालय में पदस्थ लाइन परिचालक सौरभ कुमार जैन से संपर्क किया था।

आरोप है कि कनेक्शन स्थायी करने के बदले सौरभ जैन ने ₹20,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी पहले ₹10,000 नकद और ₹5,000 ऑनलाइन माध्यम से ले चुका था। शेष ₹5,000 में से वह ₹4,000 देने की मांग कर रहा था। परेशान होकर राजेश दास ने 22 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, इंदौर में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के सत्यापन के बाद बिछाया जाल

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के निर्देशन में शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया गया। रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि के बाद उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के नेतृत्व में ट्रैप दल गठित किया गया।

शुक्रवार को निरीक्षक सचिन पटेरिया के नेतृत्व में टीम ने बदनावर ग्रामीण स्थित बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय में कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने जैसे ही सौरभ जैन को ₹4,000 दिए, लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और रिश्वत की राशि बरामद कर ली।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला

आरोपी सौरभ कुमार जैन मूल रूप से कोतमा, जिला अनूपपुर का निवासी है और वर्तमान में बदनावर में रह रहा था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

कार्रवाई करने वाली टीम में निरीक्षक सचिन पटेरिया, प्रधान आरक्षक विवेक मिश्रा तथा आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया, पवन पटोरिया, सतीश यादव और कृष्ण अहिरवार शामिल थे।

लोकायुक्त पुलिस की अपील

लोकायुक्त पुलिस ने अपील की है कि इंदौर संभाग में यदि कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी किसी काम के बदले रिश्वत मांगता है, तो नागरिक लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं।

पता: पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मोती बंगला, एमजी रोड, इंदौर-452007 दूरभाष: 0731-2533160, 0731-2430100

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