अनिक घी की जांच में बड़ा खुलासा, टीकमगढ़ में बिक्री पर रोक
तय सीमा से करीब तीन गुना मिला सीसा, खाद्य सुरक्षा विभाग ने बैच विशेष को किया प्रतिबंधित

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में अनिक ब्रांड के घी की बिक्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रयोगशाला जांच में घी के नमूने में सीसा (लेड) की मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। विभाग ने संबंधित उत्पाद के एक विशेष बैच को असुरक्षित घोषित किए जाने के आधार पर पूरे राजस्व जिले में उसकी बिक्री प्रतिबंधित कर दी है।
नमूने की जांच में सामने आई स्थिति
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश और कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देश पर की जा रही जांच का हिस्सा है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन ने 7 अगस्त 2026 को टीकमगढ़ के सराफा खाद्य बाजार स्थित फर्म मेसर्स अयोध्या प्रसाद मोतीलाल अग्रवाल के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था। इस दौरान अनिक ब्रांड के घी का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया।
निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया लेड
जांच के लिए भेजा गया नमूना बैच नंबर एसजीसी05ई26ए का था, जिसका निर्माण 5 मई 2026 को हुआ था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में इस नमूने में लेड की मात्रा 55 पीपीएम दर्ज की गई, जबकि निर्धारित अधिकतम सीमा 20 पीपीएम बताई गई है। यानी नमूने में सीसे की मात्रा तय सीमा से 2.75 गुना पाई गई। रिपोर्ट के आधार पर इसे असुरक्षित घोषित किया गया।
200 मिलीलीटर के पैक पर प्रतिबंध
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित चौधरी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाई। यह प्रतिबंध 200 मिलीलीटर के पैक में उपलब्ध उक्त बैच पर पूरे टीकमगढ़ राजस्व जिले में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
निरीक्षण और नमूना जांच जारी रहेगी
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, नमूने एकत्र करने और उनकी जांच कराने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।



