ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, इन कामों पर नहीं लगेगी फीस !
सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट, लोगों से मांगे सुझाव

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसमें संशोधन कराने वालों के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें पते, मोबाइल नंबर और ईमेल में बदलाव कराने पर शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि, ये बदलाव अभी लागू नहीं हुए हैं और फिलहाल प्रस्ताव के स्तर पर हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों पर आम लोगों से 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अंतिम नियमों को लेकर फैसला आगे की प्रक्रिया के बाद होगा।
ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने की तैयारी
प्रस्ताव के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने के लिए फीस नहीं लेनी होगी। आधार के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाणीकरण पर मिलने वाली सेवाओं को भी शुल्क मुक्त करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, नाम और अन्य विवरण बदलने के आवेदनों पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पते में बदलाव के आवेदन पर 30 दिन के भीतर फैसला नहीं होने की स्थिति में उसे मंजूर मानने का प्रावधान भी मसौदे में शामिल है। यह व्यवस्था फिलहाल प्रस्तावित है।
आवेदन प्रक्रिया में भी होंगे बदलाव
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने और लाइसेंस में नई वाहन श्रेणी जोड़ने के लिए अलग फॉर्म 2A लाने का प्रस्ताव है। सारथी पोर्टल पर आवेदन करते समय पहले से मौजूद जानकारी अपने-आप भरने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, जिससे आवेदकों को बार-बार विवरण दर्ज नहीं करना पड़ेगा।
इमरजेंसी संपर्क और अंगदान का विकल्प
मसौदे में आवेदन के दौरान इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, आवेदकों को अंगदान करने की इच्छा बताने का विकल्प देने की भी तैयारी है। ड्राइविंग लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटाने के आवेदन पर सात दिन के भीतर स्वतः कार्रवाई करने का प्रावधान भी प्रस्तावित बदलावों में शामिल है।
इन सभी प्रस्तावों का उद्देश्य लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और आवेदनों के निपटारे के लिए समयसीमा निर्धारित करना है। फिलहाल लोगों को इन बदलावों के लागू होने से पहले अंतिम नियमों की घोषणा का इंतजार करना होगा।



