दिल्ली में 1 नवंबर से वाहनों की एंट्री पर नई शर्तें, इन गाड़ियों को मिलेगी राहत
GRAP के संशोधित नियम लागू होने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी, BS-VI से कम मानकों वाले वाहनों पर रहेगी रोक

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच अब वाहनों के प्रवेश को लेकर नियम और सख्त होने जा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत नई एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार रविवार, 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए निर्धारित उत्सर्जन मानकों और अन्य शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण करना और दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
इन वाहनों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक BS-VI मानक वाले वाहनों के साथ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति रहेगी। छूट प्राप्त वाहन भी निर्धारित शर्तों के अधीन प्रवेश कर सकेंगे। दूसरी ओर, BS-VI मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरने वाली अंतरराज्यीय बसें भी इस दायरे में आएंगी।
ट्रकों और अन्य वाहनों के लिए भी निर्देश
दिल्ली में प्रवेश नहीं करने वाले ट्रकों को शहर के भीतर से गुजरने के बजाय पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा। ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहन और दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ अन्य वाहनों पर भी लागू प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने वाहन चालकों को यात्रा शुरू करने से पहले अपने वाहन की पात्रता जांचने की सलाह दी है।
फर्जी अनुमति पर पहले भी हुई कार्रवाई
इससे पहले 27 अक्टूबर को नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस ने व्यावसायिक वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया था। फर्जी नो एंट्री परमिशन (NEP) के इस्तेमाल के आरोप में तीन वाहन संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गईं। ये मामले भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) और 340(2) के तहत दर्ज हुए।
हेल्पलाइन पर ले सकते हैं जानकारी
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बीच CAQM ने 21 अक्टूबर से GRAP का पहला चरण लागू किया था। वाहन संबंधी नियमों और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 011-25844444 और 1095 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।



